‘ किसानों की कर्ज़माफ़ी से केन्द्र सरकार का कोई लेना - देना नहीं ‘ - हमारे देश के वित्तमंत्री कई दिनों से यह राग अलाप रहे थे । यह फरमाते हुए उनके चेहरे के हावभाव देखे जा सकते थे । प्रतीत हो रहा था कि किसान उनकी प्राथमिकता से परे है । किसानों से उनका कोई लेना - देना नहीं । क्योंकि उन्हें पता है कि वोट माँगने के लिए किसान के दरवाजे पर उन्हें जाना नहीं । उन्हें जनता से क्या लेना - देना ? उनका काम तो प्रधानमंत्री की कृपा से चल ही रहा है । इस समय प्रधानमंत्री के बाद सबसे बड़े ओहदे पर वही हैं । जिसके पास इतने बड़े लोकतांत्रिक देश का ‘‘ वित्त ‘‘ और ‘‘ रक्षा विभाग ‘‘ एक साथ हो । उसका क्या कहना ? यों भी वह कभी चुनाव जीते नहीं । वह लोक और लोकतंत्र की जमीनी हकीकत से बिल्कुल नावाकिफ हैं । वास्तव में देखा जाय तो वह प्रधानमंत्री के लिए वित्त और रक्षा विभाग के एक आला अफ़सर जैसे हैं । जिस तरह उन्हेंाने ‘‘जी एस टी कर ‘‘ का प्रावधान किया , उससे साफ जाहिर होता है कि आम आदमी के बटुये से धेला तक निकलवा लेने की कला में वह दक्ष हैं । पेशे से वह सुप्र्रीम कोर्ट के जाने - माने वकील रहे हैं। अब जब मध्यप्रदेश , महाराष्ट्र, हरियाणा के किसान जाग चुके है और आत्महत्या के बजाय पुलिस की गोली से मरने को तैयार दिख रहे हैं तो प्रधानमंत्री का माथा ठनकना स्वाभाविक हैं । जो आग मध्यप्रदेश में लगी है उस पर शीघ्र काबू न पाया गया तो उसकी चिनगारी पूरे देश में फैल सकती है । अन्ततः प्रधानमंत्री ने आग को ठंडा करने की एक और योजना बनायी । बड़े जोर -शोर से उसका ऐलान भी किया । लोगों को यह लगा सरकार ने किसानों को कोई बहुत बड़ा तोहफ़ा देने जा रही । पूरा देश भ्रमित हो गया । हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं ।
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गयी और रियायती ब्याज दर पर कृषि -ऋण की मंजूरी दी गयी । इसके तहत किसानों को तीन लाख रूपये तक अल्पकालिक-ऋणपर चार फीसदी ब्याज ही देना होगा जबकि अभी किसानों को सालाना 9 फीसदी ब्याज का भुगतान करना पड़ता है । सरकार ने इसके लिए 20,339 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया। इससे 8.2 करोड़ किसानों का फ़ायदा होगा । सरकार ने ब्याज पर दी जाने वाली इस रियायत को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ - साथ सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी भेजेगी । इस योजना को एक साल के लिए नाबार्ड और रिजर्व बैंक लागू करेंगे - यह खबर प्रसारित करायी गयी । वास्तव में यह योजना तो पहले से ही इन सभी बैंकों में लागू है । हर साल सरकार इस योजना का नवीनीकरण करती है । सरकार को चाहिए था कि यह‘‘ रूटिन ‘‘ नवीनीकरण करने के उपरान्त वह सीधे बैंकों को परिपत्र के जरिये अवगत करा देती । लेकिन सरकार ने इसे भुनाना चाहा । सरकार ने इसे नया बताकर आँखों में धूल झोंकने का काम किया । यह किसानों के लिए सस्ते कर्ज़ का झाँसा मात्र है । किसानों को इसमें कुछ नया ढूँढने की जरूरत नहीं । यह किसान आन्दोलनों को बहकाने का एक तरीका मात्र हो सकता है ।
मौजूदा समय में अमूमन सभी बैकों का फसली --ऋण देने का तरीका कमोवेश एक जैसा है । किसानों की जोत -सीमा , और खसरा -खतौनी को आधार मानकर सभी बैंके जिनमें वाणिज्य , सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल हैं , भारतीय रिजर्व बैंक के नियमानुसार किसानों को --ऋण मुहैया कराती हैं । इसके लिए किसानों को ‘‘ किसान क्रेडिट कार्ड -स्मार्ट कार्ड ‘‘ की सुविधा दी जाती हैं । यह कार्ड पहले एक साल के लिए किसानों को उनके कृषि क्रिया -कलापों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है । फिर सन्तोषजनक लेन -देन की स्थिति में ऋण - सीमा में बढोत्तरी करके आगे के लिए भी बढा दिया जाता है । एक ऋण - माप के तहत एक हेक्टेयर जोत पर रबी और खरीफ की फसलं के लिए तकरीबन एक लाख की कैश क्रेडिट की सीमा निर्धारित की जाती है । इस कार्ड के बन जाने कि बाद किसान एक लाख रूपये तक जब चाहे लेन - देन कर सकता है । किसानों को एटीएम की सुविधा भी प्रदान की जाती है । इस प्रकार जब चाहे वह अपनी जरूरत पर पैसा प्राप्त कर सकता हैं । बार-बार बैंक का चक्कर नहीं लगाना पड़ता । वर्तमान में वैसे तो फसली --ऋण पर प्रभावी ब्याजदर 10.5 फीसदी है । लेकिन ऋण -खातेां में ब्याज मात्र 7 फीसदी की दर से लगता है । पर जब किसान वही ऋण-राशि एक साल के भीतर बैंक को लौटा देता है तो ब्याजदर मात्र 4 फीसदी ही रखी जाती है । जैसे एक किसान ने एक लाख का कर्ज लिया और साल भर में न अदा कर पाया तो उससे 10500 रूपये का अतिदेय ब्याज वसूला जायेगा । लेकिन जब वह साल भर के भीतर अदा कर देगा तो केवल 4500 रूपये ब्याज देकर फुरसत पा जायेगा । यह योजना बैंकों में 2006-07 से चल रही है । इस 4 फीसदी ब्याज-दर की योजना को इन्दिरा गाँधी ने पहली बार 1972 में ‘‘ विभेदक ब्याज दर ‘‘ के नाम से लाँच किया था । इसी के साथ किसानों की फसल- बीमा का भी सवाल उठता है । प्राकृतिक - आपदा से बचने के लिए किसानों को यह सुविधा-प्रदान की गयी है । इसके अन्तर्गत किसानों के ऋण खातों से 2.़5 फीसदी की दर से प्रीमियम लेकर उनकी फसलों का बीमा कर दिया जाता है । यह योजना किसानों के लिए फायदेमंद होते हुए भी तकलीफदेह है । फसल- बीमा का प्रीमियम हर किसान से अनिवार्यतः लिया जाता है । जबकि सरकार को चाहिए कि बिना प्रीमियम के हर फसल को बीमित माने । लेकिन सरकार इसे अपनी आय का एक स्रोत बनाती है । इससे किसानों के ऋण -खाते का अवशेष काफी बढ़ जाता है । हजारों किसानों से प्रीमियम लेकर दस - बीस किसानों को राहत के नाम पर कुछ दे देना किसान - हित में कहाँ तक तर्कसंगत है ?
---- लेखक वरिष्ठ कवि व साहित्यकार हैं
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