आसाराम बापू को फिर नहीं मिली जमानत


नई दिल्ली। नाबांलिग से बलात्कार के आरोप के मामले में आसाराम को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर जमामत देने से इंकार कर दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 28 नवंबर को होगी।

आसाराम की जमानत अर्जी पर सोमवार को सुनवाई करते हुए अदालत ने आसाराम को जमानत देने से इंकार कर दिया। सुनवाई के दौरान गुजरात सरकार ने आसाराम की जमानत का पुरजोर विरोध किया। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अहमदाबाद दुष्कर्म मामले में दिन-प्रतिदिन ट्रायल चलना है। 6 महीने में ट्रायल की प्रक्रिया पूरी होगी। लिहाजा आरोपी आसाराम को जमानत न दी जाए। जिसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर तय की। बता दें कि आसाराम के वकीलों ने उनकी खराब सेहत का हवाला देते हुए जमानत की मांग की थी। आसाराम के वकीलों ने कोर्ट से कहा कि इस मामले में मीडिया ट्रायल हो रहा है, इसलिए मीडिया रिपोर्ट पर कोर्ट रोक लगाए। लेकिन कोर्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया।

क्या है मामला
बता दें  कि आसाराम अपने ही आश्रम की एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में जेल में बंद हैं। आसाराम ने इससे पहले भी स्वास्थ्य आधार पर 1 से 2 महीने की अंतरिम जमानत की मांग की थी. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी स्वास्थ्य जांच के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने का आदेश दिया था। 

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