बहू के हत्यारे पति और सास को आजीवन कारावास की सजा


जौनपुर /मछली शहर। स्थानीय थाना  क्षेत्र में 6 वर्ष पूर्व दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को जला कर हत्या करने वाले पति व सास को शनिवार को एडीजे चतुर्थ एम पी सिंह ने खुले न्यायालय में आजीवन कारावास एवं दस दस हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
                 
अभियोजन कथानक के अनुसार भदोही जनपद के दुर्गा गंज थाना क्षेत्र के भागीरथी पुर निवासी सरफराज खां ने मछली शहर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसने अपनी बहन तबस्सुम की शादी दिनांक 14/11/2011को मछली शहर थाना क्षेत्र के मुस्तफा बाद निवासी परवेज पुत्र कयूम के साथ किया था।बहन बिदा होकर ससुराल गई तो पति परवेज ,ससुर कयूम, सास सदरुनिशा, व ननद मेहनाज बानो दहेज में फ्रिज, वाशिंग मशीन व कूलर की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करने लगे।
इसी बीच उसे दो पुत्रियां पैदा हुई, मांग पूरी नहीं होने पर दिनांक 12/08/2014 को चार बजे अपराह्न तेल  डालकर जला दिया, दौरान उपचार कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई।पुलिस ने मामले की विवेचना पुरी करके आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया, गवाह  पक्षद्रोही हो गए, न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस व तर्को को सुनने एवं मृतका के मृत्यु पूर्व बयान के आधार पर  आरोपी पति व सास को हत्या के जुर्म में दोषी करार देते हुए शनिवार को खुले न्यायालय में आजीवन कारावास एवं दस दस हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई, जबकि आरोपी ससुर व ननद को सन्देह का लाभ दे कर बरी कर दिया है।

रियाजुल हक
जिला संवादाता जौनपुर 
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